कार की मांग पूरी न न होने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक
Husband gave triple talaq to wife as her demand for car was not fulfilled
हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। कोटला सादात गांव की एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अंततः उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया।
मामले की मुख्य जानकारी:
शादी का विवरण: पीड़िता की शादी मस्जिद वाली गली, कोटला सादात के इमरान से हुई थी।
दहेज का आरोप: पीड़िता के परिवार ने शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन ससुराल पक्ष ने बाद में दहेज में कार की मांग शुरू कर दी।
घटनाक्रम:
ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट और प्रताड़ना।
दहेज की मांग पूरी न होने पर पति द्वारा तीन तलाक दिया गया।
पुलिस कार्रवाई: पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
कानूनी परिप्रेक्ष्य:
भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तीन तलाक को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।
यह घटना दहेज प्रथा और तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती है।