

हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। कोटला सादात गांव की एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अंततः उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया।
भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तीन तलाक को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।
यह घटना दहेज प्रथा और तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती है।