युवक-युवती के दिव्यांग होने पर दी जाएगी 35000 की धनराशि
जनपद हापुड़ के दिव्यांगजनों के लिए यह खास खबर है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू. 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है।
1. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45
वर्ष से अधिक न हो।
2. दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो ।
३. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. ऐसे दिव्यांग दमपत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में हुआ हो।
शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑन लॉइन फॉर्म भरते समय आवेदक दमपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो युवक युवती में का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) समझ अधिकारी से निर्गत , आय व जाति प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत एवं बैंक संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती को आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सम्बन्धित आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हापुड़ में जमा कराना होगा।