
हापुड़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार को प्रभावी
हापुड़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार को प्रभावी पैरवी के चलते सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2021 में अभियुक्त प्रमोद ने अपने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। इस घटना के संबंध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मुकदमा संख्या 229/2021 के तहत धारा 279, 337, 338, 427 भादवि में मामला दर्ज किया गया था। हापुड़ पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन के बाद अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
अदालत ने प्रमोद कुमार को दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा” सुनाई और साथ ही 4,000 रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया।
दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:
प्रमोद कुमार पुत्र मुल्कराज
निवासी ग्राम अठसैनी, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़
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