(www.hapurhulchul.com) गढ़मुक्तेश्वर | गंगा स्नान कराने के बहाने बृजघाट लेकर गए एक पति ने अपनी पत्नी की धर्मशाला के कमरे में हत्या कर दी | जिसके बाद मामले की रिपोर्ट गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज कराई गयी | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने दोषी पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है |और साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया |
https://hapurhulchul.com/?p=15991
अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि (Advocate Naresh Chand Sharma told that)
जिला प्रभारी शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बृजघाट स्थित एक धर्मशाला के प्रबंधक ओमप्रकाश ने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी | जिसमें उसने कहा कि 12 दिसंबर 2017 को धर्मशाला पर एक महिला-पुरुष आए और उन्होंने अपने को पति-पत्नी बताते हुए कमरा लिया |
सुबह धर्मशाला की सफाई के लिए (To clean Dharamshala in the morning)
पुरुष ने अपना नाम प्रताप पुत्र बालीराम निवासी कॉलोनी भोजपुर गाजियाबाद बताया और महिला का नाम पायल बताया सुबह धर्मशाला की सफाई के लिए सफाईकर्मी हांसी कमरे में पहुंची | जहां उसने महिला को बेड पर मृत अवस्था में देखा वहीं मामले में 14 दिसंबर 2017 को एक अन्य तहरीर गांव फंफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ निवासी नरेश पुत्र गोरधन के द्वारा दी गई |
न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने (Judge Vipin Kumar II)
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने प्रताप को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई | साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा |