Hapur News :
अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
Honorable Court sentenced the accused in the case of selling liquor illegally.
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा |
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जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के (in respect of which the accused)
अभियुक्त नवाब द्वारा अवैध रूप से शराब बेचता पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 117/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था |
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जुर्म इकबाल के आधार पर (crime based on iqbal)
इसी क्रम में आज दिनांक 17.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है |
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता (Name and address of convicted criminal)
नवाब पुत्र सखीजान निवासी ग्राम देहरा मिलक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा |