
हापुड़- अवैध असलहा रखने के दो मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा
हापुड़, 17 जुलाई 2025:
जिले में अवैध हथियार रखने के मामलों में न्यायालय ने दो अलग-अलग अभियुक्तों को सजा व आर्थिक दंड सुनाया है। दोनों मामलों में दोषियों को उनके जुर्म इकबाल (गुनाह स्वीकार करने) के आधार पर सजा दी गई।
पहला मामला – साजिद, फत्तेहउल्लाहपुर (मेरठ)
मेरठ जनपद के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फत्तेहउल्लाहपुर निवासी साजिद को वर्ष 2023 में गढ़ पुलिस ने अवैध असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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अदालत ने साजिद को एक वर्ष 11 माह की जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए
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₹2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दूसरा मामला – राहुल, ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर)
गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2013 में ब्रजघाट निवासी राहुल को अवैध असलहे के साथ पकड़ा था। पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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अदालत ने राहुल को तीन माह 13 दिन की जेल अवधि व
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₹1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कानूनी दृष्टिकोण से संदेश
अवैध हथियारों के मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को दी गई यह सजा यह स्पष्ट संदेश देती है कि गैरकानूनी हथियार रखने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है।
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