
Hapur News- 12 वर्षीय किशोर से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
स्थान: सिंभावली, जिला हापुड़
न्यायाधीश: ज्ञानेंद्र सिंह यादव (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश – पॉक्सो एक्ट)
साल: 2022 (घटना), 2025 (सजा)
थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मासूम किशोर के साथ कुकर्म के प्रयास और मारपीट के मामले में आरोपी विष्णु को अदालत ने बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही न्यायालय ने दोषी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने जानकारी दी कि पीड़ित के पिता ने वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उनका पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान मोहल्ले के विष्णु ने उसे जबरन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया और मारपीट की।
परिजनों की सतर्कता से खुला मामला:
बच्चे के अचानक लापता होने पर परिवार ने उसे तलाशा और शोर सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। पीड़ित ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
अदालत का फैसला:
20 वर्ष सश्रम कारावास
₹10,000 अर्थदंड (न चुकाने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास)
यह धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ₹50,000 की सहायता राशि भी पीड़ित के पुनर्वास के लिए दी जाएगी
संवेदनशील मामलों में न्याय का यह उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण है।
यह फैसला दर्शाता है कि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों के लिए कानून सख्त है और न्याय व्यवस्था सजग।
जन अपील:
यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा मामला सामने आए, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
बच्चों को यौन हिंसा से बचाने हेतु जागरूकता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।