
Hapur News- किशोर से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा
हापुड़। थाना सिंभावली क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोर से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
वर्ष 2022 में थाना सिंभावली क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उनका 12 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान गांव का ही विष्णु उनके पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। वहां आरोपी ने उनके पुत्र के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं विरोध करने पर आरोपी ने उनके पुत्र को पीटा और दरिंदगी करते हुए पुत्र के शरीर पर दांतों से काटा भी था।




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