
हापुड़- लूट के 10 साल पुराने मामले में हापुड़ निवासी अर्जुन को सजा
अमरोहा, 11 जुलाई 2025:
करीब दस साल पुराने लूट के मामले में हापुड़ जिले के निवासी अर्जुन को अमरोहा कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी को दो साल दो महीने 27 दिन की कैद के साथ-साथ ₹3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 4 मार्च 2015 की है।
बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी प्रमोद कुमार से
रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लूटपाट की गई थी।
प्रारंभ में मुकदमा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया गया था।
न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अर्जुन को दोषी माना।
आरोपी को 2 साल 2 महीने 27 दिन की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई।
साथ ही ₹3000 का आर्थिक जुर्माना भी ठोका गया।
इस मामले में सजा के साथ यह स्पष्ट संदेश जाता है कि देर से ही सही, लेकिन कानून का पहिया चलता है और दोषियों को सजा अवश्य मिलती है। यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।