
Hapur News -नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
हापुड़। थाना सिंभावली क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार अभियुक्तों को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों को 60 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है।
थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वर्ष 2022 में उन्हें पता चला कि उनकी नाबालिग पुत्री चार पांच माह की गर्भवती है। पूछताछ में पुत्री ने उन्हें बताया था कि राहुल नाम के युवक ने डरा धमकाकर कई माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए। आरोपी ने विरोध करने व घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर उसे फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी।

https://youtu.be/3myXmnvPq0k?si=R_he_J1OOGtKrD81
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