
Hapur News- दो सड़क दुर्घटनाओं में आरोपियों को अदालत ने सुनाई अर्थदण्ड की सजा
हापुड़ की अदालत ने दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना मामलों में जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकारने) के आधार पर दोषसिद्ध आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों ही मामलों में घायलों को चोट पहुंचाने के मामले दर्ज थे।
स्थान: थाना हापुड़ नगर
मु.अ.सं. 153/2006, धारा 279, 338 भादवि
आरोप: तेज़ी और लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को घायल किया
अभियुक्त: संजू उर्फ सुशांत पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा, निवासी श्रीनगर, थाना हापुड़ नगर
फैसला:
अदालत ने आरोपी को ₹2,000/- के अर्थदंड से दंडित किया
सजा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर सुनाई गई
स्थान: थाना बाबूगढ़
मु.अ.सं. 367/2016, धारा 279, 338, 527 भादवि
आरोप: तेज और लापरवाह वाहन संचालन से एक व्यक्ति को घायल किया
अभियुक्त: मनोज पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी तिगड़ा, थाना जैथरा, जनपद एटा
फैसला:
अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3,000/- का अर्थदंड सुनाया
सजा भी जुर्म इकबाल के आधार पर दी गई
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