
हापुड़- मादक पदार्थ तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को एक दिन की सजा और 1500 रुपये जुर्माना
स्थान: थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़
धारा: 8/20 NDPS Act
मामला दर्ज: वर्ष 2022
मुकदमा संख्या: मु०अ०सं० 31/2022
अभियुक्त: गंगाशरण पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम सलारपुर
जनपद हापुड़ की बहादुरगढ़ थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए अभियुक्त गंगाशरण को प्रभावी पुलिस जांच और पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराया है।
न्यायालय का फैसला:
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सजा: जेल में बिताई गई अवधि (1 दिन)
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जुर्माना: ₹1,500/- का अर्थदंड
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दोष सिद्धि का आधार: अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करना (जुर्म इकबाल)
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केस की पृष्ठभूमि:
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वर्ष 2022 में गंगाशरण को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
संदेश:
यह फैसला दिखाता है कि NDPS एक्ट जैसे गंभीर मामलों में भी अदालत अपराध की प्रकृति और स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखकर निर्णय देती है।
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