
Hapur News- जातिसूचक शब्दों व मारपीट के मामले में दो आरोपियों को चार साल की सजा
हापुड़ | सिंभावली क्षेत्र
जातिगत अपमान और घर में घुसकर मारपीट के एक मामले में हापुड़ की अदालत ने दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के साधारण कारावास और 5500-5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह निर्णय सामाजिक न्याय और विधिक प्रक्रिया की सशक्त मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
क्या है मामला?
यह घटना वर्ष 2022 की है।
सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर में गांव के ही कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की थी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था।
पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से सगे भाई आबिद और बाबर को गिरफ्तार कर 14 फरवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई।
न्यायालय का निर्णय
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए
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चार साल का साधारण कारावास,
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और 5500-5500 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया है।
यह निर्णय SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं IPC की संबंधित धाराओं के तहत किया गया है।
न्यायालय का संदेश स्पष्ट:
“जातिगत अपमान और सामाजिक हिंसा को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय त्वरित भी हो सकता है और सटीक भी।”
आगे क्या?
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दो अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच अभी लंबित है।
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प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को संविधानिक अधिकारों के तहत सुरक्षा व सहायता देने की प्रक्रिया जारी है।
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