मोनाड यूनिवर्सिटी – आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मोनाड यूनिवर्सिटी – आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
हापुड़ | विशेष संवाददाता
मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री और मार्कशीट घोटाले में फंसे आठ आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप सेहरावत सहित सभी आठों आरोपियों की जमानत को ठुकरा दिया है।
क्या कहा अदालत ने?
सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क रखे।
बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अगली सुनवाई की तारीख 16 जून तय की गई है।
क्या था मामला?
17 मई 2025 को एसटीएफ (Special Task Force) ने मोनाड विश्वविद्यालय पर छापा मारकर
1372 फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां
262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट
7 लैपटॉप, 6.55 लाख रुपये नकद, 5 मोबाइल, 1 आईपैड और 26 अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे।
जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई:
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विजेंद्र सिंह हुड्डा (मालिक)
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मुकेश ठाकुर
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अनिल बत्रा
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नितिन कुमार सिंह
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गौरव शर्मा
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सनी कश्यप
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इमरान
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कुलदीप
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विपुल तालियान
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संदीप सेहरावत
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राजेश (फरीदाबाद से गिरफ्तार)
सरकार और एसटीएफ की कड़ी पैरवी
सरकारी वकील अजनान खान ने बताया कि सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं, जिनसे समाज में शिक्षा प्रणाली की साख को गहरा धक्का पहुंचा है।
इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती, जब तक आरोपियों की भूमिका की पूरी जांच न हो जाए।