गैर इरादतन हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ द्वारा बाल अपचारी को 1 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक सजा
हापुड़, दिनांक:
वर्ष 2003 में थाना सिम्भावली क्षेत्रान्तर्गत प्लॉट में जबरदस्ती रास्ता बनाने को लेकर हुए विवाद में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है।
प्रमुख तथ्य:
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घटना दिनांक 25 जून 2003, समय लगभग 11:30 बजे दिन की है, जब गांव में रास्ते के विवाद के चलते कहासुनी और झगड़ा हुआ।
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मृतक व्यक्ति ने जब विरोध किया, तो बाल अपचारी ने उसे पकड़ लिया और उसके सह-अभियुक्तों ने फावड़े व सरिए से हमला कर दिया।
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गंभीर चोटों के कारण मृतक की मृत्यु मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान हुई।
अदालत का निर्णय:
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किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं सदस्यगण डा. स्वाति गर्ग और राजन त्यागी ने मामले की सुनवाई के बाद बाल अपचारी को दोषी पाते हुए उसे राजकीय स्थान विशेष गृह, गाजीपुर भेजने का आदेश दिया।
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सह अभियुक्तों को पूर्व में ही अपर सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है।
प्रशासनिक सन्देश:
यह निर्णय यह दर्शाता है कि भले ही घटना पुरानी हो, परंतु कानून की प्रक्रिया बाल अपचारियों के मामले में भी निष्पक्ष और सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलती है।