
हापुड़।
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते 20 साल पुराने अवैध चाकू रखने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त लोकेश पुत्र रामपाल, निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ के विरुद्ध वर्ष 2005 में मुकदमा संख्या 32/2005, धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
वर्षों चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म स्वीकारने के आधार पर सजा सुनाई गई है। सजा के रूप में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (शून्य दिवस) मानते हुए ₹1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं और विलंब के बावजूद कानून की पकड़ से बच न सकने का प्रमाण है। हापुड़ पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई की सराहना की जा रही है।