
हापुड़ – दहेज न मिलने पर विवाहिता को तीन तलाक
हापुड़, पिलखुवा: जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णानगंज की एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, गर्भपात कराने, मारपीट और तीन तलाक देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
निकाह की तारीख: 30 जनवरी 2023
पति का नाम: आदिल (निवासी डासना, गाजियाबाद)
दहेज में: नकदी और बाइक दी गई थी
अतिरिक्त मांगें: ₹5 लाख नकद और एक कार
उत्पीड़न की शुरुआत: निकाह के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर
दिसंबर में घटना: मारपीट कर गर्भवती महिला को चोट पहुंचाई, जिससे गर्भपात हो गया
फरवरी में: ससुराल से निकाल दिया गया
अप्रैल में: पति मायके आया और तीन तलाक दे दिया
एफआईआर दर्ज: पति सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ
धाराएं संभावित:
दहेज प्रतिषेध अधिनियम
तीन तलाक (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019)
गर्भपात से संबंधित धारा
घरेलू हिंसा और मारपीट की धाराएं
यह मामला कानून के तहत अपराध है और “तीन तलाक” पर पाबंदी के बावजूद ऐसे मामलों का सामने आना बेहद चिंता का विषय है।
यदि आप चाहें, तो मैं इस घटना से संबंधित:
प्रभावी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया
विवाहिता की ओर से सहायता प्राप्त करने के सरकारी विकल्प
समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान सामग्री
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