
हापुड़।
जनपद हापुड़ में वर्ष 2009 में अवैध रूप से चाकू रखने के एक मामले में अब न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है, जहां देवेन्द्र उर्फ लाला नामक युवक को अंटी में चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्यायालय ने उसे सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
केस नंबर: मु०अ०सं० 284/2009
धारा: 4/25 आर्म्स एक्ट
थाना: बहादुरगढ़, हापुड़
अभियुक्त: देवेन्द्र उर्फ लाला पुत्र शम्भू सिंह
निवासी: आलमनगर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़
हापुड़ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते मामला न्यायालय तक पहुंचा और अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने (जुर्म इकबाल) के आधार पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई।
जेल में बिताई गई अवधि: 06 दिन
अर्थदंड: ₹1,500
यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि कानून की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। हापुड़ पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।