
मामला संख्या: मु.अ.सं. 172/1997
धाराएं: 457, 380, 411 भादवि
थाना: सिम्भावली
अभियुक्त: रामसिंह पुत्र त्रिलोकी निवासी राउतपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर
हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जाने के बाद न्यायालय ने रामसिंह को जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकारोक्ति) के आधार पर 4 माह 15 दिन की जेल अवधि और ₹3,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला संख्या: मु.अ.सं. 63/2004
धाराएं: 379, 411 भादवि
थाना: बहादुरगढ़
अभियुक्त: जगदीश पुत्र गोकुल निवासी आलमनगर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़
जगदीश को भी अपराध स्वीकारने के आधार पर 28 दिन की जेल अवधि और ₹2,000 के जुर्माने की सजा दी गई।
यह सजा न केवल पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि कानून से बचना संभव नहीं है, चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो।