यह मामला हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2019 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त हारुन पुत्र इशाक को न्यायालय ने सजा और आर्थिक दंड दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
अभियुक्त पर धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 337 (दूसरों को चोट पहुंचाना), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 429 (पशु को नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने अभियुक्त के जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकार करने) के आधार पर उसे न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3,500/- के अर्थदंड से दंडित किया।
यह फैसला दर्शाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में अभियुक्तों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और उसे दंडित किया गया।