हापुड़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के जंगल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि एक व्यक्ति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी है कि जिसमें उसने कहा कि पंद्रह मार्च 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए जंगल में जा रही थी |
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रामपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री को (Rampal gave birth to his minor daughter)
तभी गांव अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रामपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री को गंदी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा जिस पर उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया जिसको सुनकर कुछ लोग मौके पर आ गए जिनको देखकर आरोपी रामपाल मौके से फरार हो गया पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए |
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को (After hearing both the sides on Tuesday)
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट में चल रही थी जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने निर्णय सुनाया है कि न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी रामपाल को मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया न्यायाधीश ने आदेश में यह भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 70 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा |