भाजपा विधायक को दुष्कर्म मामले में सजा पीड़िता बोली ‘किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा’
BJP MLA sentenced in rape case, victim said,
‘If you tell anyone, I will kill you
यूपी के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कैद की सजा के साथ ही 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।
मामले पर पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने रोते-रोते आपबीती सुनाते हुए कहा कि जंगल में ले जाकर बुरा काम करता है और बोला-किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा। पीड़िता के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है।
बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।
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