
हापुड़, जून 2025 – उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम ने दी।
आवेदक की आयु: 21 से 40 वर्ष
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: कक्षा 8 पास
योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवा सरकार से 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा 10% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
फूड प्रोसेसिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल
पेपर एवं प्रिंटिंग प्रोडक्ट
एग्री-फूड बिजनेस
स्पोर्ट्स एंड हॉबीस
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
पर्सनल केयर एंड वेलनेस
हेल्थ केयर, केमिकल एंड पॉलीमर, आदि।
स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें: msme.up.gov.in
या नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ब्लॉक / तहसील कार्यालय
नगर पालिका / नगर पंचायत कार्यालय
विकास भवन, कमरा नं. 124, हापुड़
युवा हेल्पलाइन नंबर: 09129987111
“युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना” — श्री हिमांशु गौतम, मुख्य विकास अधिकारी