Hapur News- दुष्कर्म के आरोपी ने सजा से बचने के लिए किया था निकाह, अब गर्भवती पीड़िता को कर रहा प्रताड़ित

Hapur News- दुष्कर्म के आरोपी ने सजा से बचने के लिए किया था निकाह, अब गर्भवती पीड़िता को कर रहा प्रताड़ित
धौलाना (हापुड़) | 24 मई 2025
जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला सात माह की गर्भवती है और उसका दावा है कि आरोपी पति ने पूर्व में दुष्कर्म के आरोप से बचने के लिए दबाव में आकर उससे निकाह किया था, लेकिन अब उसे घर से निकाल कर दूसरी महिला के साथ रह रहा है।
मामला वर्ष 2018 से जुड़ा
पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2018 में आरोपी युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। सजा से बचने के लिए उसने निकाह किया, लेकिन शादी के बाद से ही पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
हालिया घटनाएं
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 5 जनवरी 2025 को आरोपी अपने साथियों के साथ घर आया और उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वर्तमान में वह दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसे ससुराल से निकाल चुका है।
गंभीर आरोप
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गर्भावस्था के बावजूद लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न
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दहेज की मांग
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शव को नहर में फेंकने की धमकी
पुलिस का पक्ष
इस मामले पर सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने कहा कि “मामला अभी संज्ञान में नहीं है, तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
कानूनी धाराएं जिन पर मामला दर्ज हो सकता है:
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धारा 498A IPC – दहेज प्रताड़ना
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धारा 506 IPC – आपराधिक धमकी
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धारा 323 IPC – मारपीट
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धारा 376 IPC – यदि दुष्कर्म का मामला फिर से उठे
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धारा 313 IPC – गर्भवती महिला को चोट पहुँचाना
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धारा 494 IPC – बिना तलाक के दूसरी शादी (यदि साबित हो)
समाज में संदेश
यह मामला उन तमाम पीड़िताओं के लिए चिंता का विषय है, जिन्हें कानूनी दबाव, सामाजिक शर्म और भय के कारण न्याय नहीं मिल पाता। प्रशासन और पुलिस को इस तरह के मामलों में तत्काल और कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि न्याय की उम्मीद रखने वाले पीड़ितों को सुरक्षा और समर्थन मिल सके।