
हापुड़- चोरी के पुराने मामले में आरोपी धर्मेंद्र को सजा
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत हापुड़ पुलिस ने वर्ष 2005 में दर्ज चोरी के एक मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।
अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ नन्हे पुत्र भोजा उर्फ भोजवीर, निवासी ग्राम डहरा, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़, के खिलाफ मु०अ०सं० 152/2005 धारा 380, 411 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय ने जुर्म इकबाल (स्वीकारोक्ति) के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र को अब तक जेल में बिताई गई अवधि (08 दिन) को सजा मानते हुए 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस का प्रयास
हापुड़ पुलिस की इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है, जिसके तहत पुराने लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायिक निर्णय समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।
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