
हापुड़-अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी को हुई सजा
हापुड़। जिले की पुलिस को अवैध असलहा रखने के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया है।
प्रकरण वर्ष 1997 का है, जब ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी राजकुमार पुत्र नौरंग के खिलाफ मु०अ०सं० 132/1997 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हापुड़ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राजकुमार ने अपना अपराध कबूल किया, जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।
अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (02 दिन) को सजा मानते हुए, ₹1,000/- रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह सजा हापुड़ पुलिस की कानूनी प्रक्रिया में दक्षता और प्रभावी न्यायिक कार्रवाई का परिणाम मानी जा रही है।