
हापुड़ – ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने पर दो आरोपियों को तीन साल की सजा
यह हापुड़ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और सख्त संदेश देने वाली खबर है। ट्रांसफार्मर से तेल और तार चोरी करने के मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोषी पाए गए दोनों अभियुक्तों—सागर (जाहिदपुर, थाना खरखौदा, मेरठ) और इरशाद (जाकिर कॉलोनी, थाना लिसाड़ी गेट)—को तीन-तीन साल के साधारण कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 18 फरवरी 2022 की रात का है, जब लोदीपुर के अवर अभियंता जितेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। चोरों ने नानपुर गांव में शरणवीर और हासिम के जोड़े पर लगे ट्रांसफार्मर से तेल और तार चुरा लिए थे।
मामला दर्ज: 11 मार्च 2022
चोरी की घटना: 18 फरवरी 2022
दोषी: सागर व इरशाद
सजा: 3 साल का साधारण कारावास और ₹5,000 जुर्माना प्रति अभियुक्त
यह निर्णय ट्रांसफार्मर और सार्वजनिक संपत्ति की चोरी को गंभीर अपराध मानते हुए दिया गया है, और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए यह एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है।