
हापुड़।
स्थानीय न्यायालय ने चार अलग-अलग आपराधिक मामलों में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा के साथ अर्थदंड भी सुनाया है। ये मामले पशु कटान, अवैध असलहा तथा अवैध चाकू रखने से जुड़े हैं।
पहले मामले में, सिंभावली थाना पुलिस ने वर्ष 2001 में बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पलवाड़ा निवासी रईस को अवैध असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह 11 दिन की सजा और ₹1,500 के अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरे मामले में, गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने रामपुर थाना रजबपुर (जनपद अमरोहा) निवासी कामिल को वर्ष 2001 में पशु कटान के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे भी जेल में बिताई गई अवधि 1 माह 13 दिन और ₹1,500 के अर्थदंड की सजा दी गई।
तीसरे मामले में, बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2019 में बुलंदशहर निवासी प्रवेश को अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2,000 का अर्थदंड सुनाया गया।
इन फैसलों से कानून के प्रति प्रशासन की सख्ती का संकेत मिलता है।