
हापुड़- गलत तरीके से फीस बढ़ाने वाले 17 स्कूलों को 15 दिन में पैसा लौटाने के निर्देश
हापुड़। जिले के 17 निजी स्कूलों द्वारा नियमों के खिलाफ अत्यधिक फीस बढ़ाने पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 15 दिनों के भीतर बढ़ाई गई अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश शुल्क निर्धारण समिति की बैठक के दौरान दिए गए, जहां इन स्कूलों की फीस में अनियमितता पाई गई।
15 दिन की डेडलाइन: सभी 17 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
फीस वृद्धि सीमा: कोई भी स्कूल प्रति वर्ष अधिकतम 5% + इस वर्ष की CPI (3.98%) = कुल 8.98% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता।
यूनिफॉर्म और किताबें:
5 साल तक स्कूल ड्रेस नहीं बदली जा सकती।
स्कूल अभिभावकों को किसी एक दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएम अभिषेक पांडेय ने बैठक में शिक्षा शुल्क अधिनियम पढ़कर सुनाया और स्कूल प्रबंधन को इससे अवगत कराया।
डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने सीपीआई का आंकड़ा साझा करते हुए फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा स्पष्ट की।
यदि कोई स्कूल दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम अभिभावकों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।