
हापुड़- अवैध असलहा रखने के 19 साल पुराने मामले में दो दोषियों को सजा और जुर्माना
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। वर्ष 2005 के एक पुराने अवैध हथियार निर्माण व रखने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में मान्य किया और प्रत्येक पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला दर्ज: वर्ष 2005 में, थाना गढ़मुक्तेश्वर में
एफआईआर संख्या: 74/2005
धारा: 5/25 आर्म्स एक्ट
अभियुक्त:
धर्मवीर पुत्र बांकेलाल
गोपाल पुत्र हरि सिंह
निवासी: ग्राम नया गांव इनायतपुर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़
गिरफ्तारी कर पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।
अभियुक्तों को जुर्म इकबाल (गुनाह कबूलना) के आधार पर 03 माह 07 दिन की जेल अवधि सजा के रूप में दी गई।
प्रत्येक को 1500 रुपये का जुर्माना, कुल 3,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
यह फैसला हापुड़ पुलिस की प्रभावी न्यायिक कार्यवाही और केस फॉलोअप का प्रमाण है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पुराने मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अभियुक्त कानून की पकड़ से बाहर नहीं है।
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