
हापुड़ – सरकारी काम में पहुंचाई बाधा, मिला एक वर्ष का कारावास
हापुड़ जनपद में सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई एक वर्ष की सजा और अर्थदंड यह दर्शाता है कि प्रशासन अब ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है।
अभियुक्त धीरज ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डाली, जिससे संबंधित आईपीसी की धाराएं 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला), 427 (नुकसान पहुंचाना), और 504 (शांति भंग करने वाला आचरण) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
यह निर्णय एक उदाहरण बन सकता है कि सरकारी कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों को अब सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या आप ऐसे अन्य मामलों की जानकारी चाहते हैं जो हाल ही में हापुड़ जिले में दर्ज हुए हैं?