
हापुड़, 6 मई 2025 — जनपद हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रघुवीर गंज में एक सामुदायिक कुत्ते की लाठी से पीटकर हत्या करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह वीडियो लगभग एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर सामने आया था।
मेरठ के गंगानगर निवासी सोनिया गौतम ने इस मामले में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हैप्पी ठाकुर नामक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने कुत्ते को बुरी तरह लाठियों से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) और IPC की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि, “साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।“
कानूनी पहलू:
भारतीय दंड संहिता की धारा 429: किसी जानवर की हत्या या उसे गंभीर क्षति पहुँचाना, जिसकी कीमत 50 रुपये से अधिक हो — जमानती लेकिन दंडनीय अपराध।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए सख्त नियम निर्धारित करता है।