
वाहन से टक्कर मारी, मिली अदालत उठने की सजा
हापुड़।
वर्ष 2002 में हुए एक सड़क दुर्घटना के मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त परवेज आलम को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उसे ‘अदालत उठने तक की सजा’ के साथ-साथ ₹4,200 का अर्थदंड भी सुनाया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
परवेज आलम पुत्र खुर्शीद आलम, निवासी मौहल्ला ऊपर कोट, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर, पर आरोप था कि उसने वर्ष 2002 में तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति की जान ले ली थी। इस संबंध में थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा संख्या 133/2002, धारा 279, 304ए भादवि में दर्ज किया गया था।
पुलिस कार्यवाही:
घटना के बाद हापुड़ पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर साक्ष्य संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान परवेज आलम ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
न्यायालय का निर्णय:
अदालत ने अभियुक्त को ‘अदालत उठने तक की सजा’ दी और ₹4,200 का जुर्माना भी लगाया। यह सजा दोषस्वीकार (जुर्म इकबाल) के आधार पर दी गई।
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