
गौकशी के मामले में अभियुक्त को मिली सजा
हापुड़ जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गौवध और पशु क्रूरता के मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला वर्ष 1998 का है, जब अभियुक्त मोती उर्फ रसीद को प्रतिबंधित पशुओं को क्रूरता से ट्रक में भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया था।
पुलिस ने गढ़मुक्तेश्वर थाने में मुकदमा संख्या 370/1998 दर्ज किया था। इसमें गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3/11 लगाई गई थी।
हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे तीन दिन की जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
दोषी मोती उर्फ रसीद, रामपुर जनपद के ग्राम काशीपुर थाना गंज का निवासी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।