
अवैध शराब बेचने पर मिला दंड
हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को
प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अभियुक्त राजकुमार द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 67/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.03.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (05 माह 22 दिवस) व 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। नाम व पता अभियुक्त
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