
पशु कटान के मुकद्दमे 22 साल बाद आया फैसला
The verdict in the animal slaughter case came after 22 years
हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया। वर्ष 2002 में अभियुक्त कय्यूम द्वारा गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 65/2002 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जेल में बिताई गयी अवधि (14 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी कय्यूम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मो० पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर है।
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