जनपद हापुड़ में होली के पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 14 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।

धारा 163 के तहत नियम:
- सार्वजनिक स्थानों पर समूह निषेध:
- पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते और ना ही सामूहिक रूप से चल सकते हैं।
- सभा व प्रदर्शन पर रोक:
- बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी सभा, रैली, या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता।
- लक्षित क्षेत्र:
- यह आदेश पूरे हापुड़ जिले में लागू रहेगा और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उद्देश्य:
- सुरक्षा सुनिश्चित करना: होली के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना।
- संवेदनशील स्थानों पर निगरानी: किसी भी प्रकार की अराजकता या हिंसा को रोकने के लिए।
- सामाजिक समरसता: किसी भी धार्मिक या सामाजिक विवाद की संभावना को कम करना।
प्रशासन की अपील:
- सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
- उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानून व्यवस्था का समर्थन:
इस आदेश के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिले भर में सतर्क रहेंगे। गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
यह कदम जिले में होली का त्यौहार सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए महत्वपूर्ण है।