
हापुड़ पुलिस ने नववर्ष कार्यक्रमों के आयोजनकर्ताओं और होटल मालिकों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
1. शराब का सेवन: बिना अनुमति/लाईसेंस के शराब का सेवन न कराएं।
2. कार्यक्रम की मर्यादा: सभी कार्यक्रम मर्यादा से हों, अश्लीलता से बचें और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
3. फायर सिस्टम: होटल में फायर सिस्टम चालू अवस्था में हो और फायर अलार्म स्विच ऑफ न किया जाए।
4. विद्युत सुरक्षा: विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखें।
5. वाहन चलाना: शराब के प्रभाव में वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
6. पार्किंग व्यवस्था: आयोजन स्थल के बाहर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो और वाहन रोड पर न पार्क करें।
7. शस्त्र नियंत्रण: शस्त्र के साथ सामान्य प्रवेश न हो और शस्त्र प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग की घटना होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।
8. सीसीटीवी और वीडियोग्राफी: सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था हो।
9. डीजे और लाउडस्पीकर: उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें।
10. पुलिस सहायता: पुलिस की आवश्यकता होने पर संबंधित थाने या डायल 112 पर सूचना दें।
नववर्ष का उत्सव जिम्मेदारी से मनाएं। हापुड़ पुलिस की ओर से सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं!
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