बिन मां-बाप की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले रिश्तेदार को सजा, अब जिंदगी भर जेल में पीसेगा चक्की
जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में यह घटना जुलाई 2024 को पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिस पर पीड़िता के चाचा द्वारा पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने पुलिस को यह जानकारी दी कि नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु करीब 14 वर्ष पहले हो गई थी। मृत्यु के बाद से नाबालिग पीड़िता बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में उनके फूफा कैलाश शरण निवासी खेड़ा बहादुरगढ़ के साथ रह रही थी।
इसी दौरान आरोपी द्वारा बिन मां-बाप की इस बेटी के साथ हैवानियत की गई और लंबे समय तक वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई मामला बिगड़ने के बाद आरोपी कैलाश द्वारा नाबालिग बेटी को हापुड़ उसके चाचा के घर छोड़ दिया इसके बाद पीड़िता ने अपनी चाची को पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस में जानकारी देकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया।
इस मामले में पुलिस द्वारा 31 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया और 11 सितंबर को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और इस घटना की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल द्वारा की गई, जिन्होंने आज करीब 19 दिनों की सुनवाई के बाद करीब 125 दिन में इस मामले में कठोरता न्याय करते हुए आरोपी कैलाश को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।