
यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार:
1. बिना अनुमति निर्माण पर रोक: अब कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. शासनादेश जारी: प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
3. तत्काल कार्रवाई: यदि बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उसे तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं।
4. उद्देश्य: यह कदम शहरीकरण के दौरान कृषि भूमि के अनियंत्रित उपयोग को रोकने, पर्यावरण संरक्षण और खेती योग्य जमीन को संरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।
यह निर्णय उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है और कृषि भूमि पर अवैध निर्माण की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे विकास कार्यों को नियोजित और नियंत्रित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
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