
यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण कराना अब नहीं आसान, योगी सरकार के बनाए नए नियमों
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में स्थित खेती की जमीन पर अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब किसी भी कृषि भूमि पर निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना आवश्यक होगा, ताकि कृषि भूमि का गलत तरीके से शहरी उपयोग न हो सके।
यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि पहले से ही 2022 में ऐसा एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन जिलाधिकारी और कमिश्नर स्तर पर इस आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अब इस आदेश को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि खेती की जमीन का संरक्षण किया जा सके और अवैध निर्माण रोके जा सकें।
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