(www.hapurhulchul.com) 90 करोड़ की भूमि बेचने का केस व हाईकोर्ट के आदेश पर खत्म सरकारी भूमि बेचने के मामले में 14 पर दर्ज हुआ था मुकदमा हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका मुकदमा के नामजद प्रदीप व असगर, बाबू व सुनील कुमार, कुशल राज बहादुर व रहीसुद्दीन, मनोज, राहुल व धर्मवती द्वारा मुकदमा फर्जी ढंग से दर्ज कराने के संबंध में हाईकोर्ट में अलग-अलग पांच रिट दायर की थी |
शीर्षक के दस्तावेज को प्रशासनिक पक्ष पर (Title documents on the administrative side)
न्यायालय ने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, पाया कि पहले इस अदालत ने 2023 की उपरोक्त रिट-सी 32471 के माध्यम से स्पष्ट रूप से माना था कि शीर्षक के दस्तावेज को प्रशासनिक पक्ष पर विवादित या रद्द नहीं किया जा सकता है | याचिकाकर्ता द्वारा मेसर्स डीकेडी इकजोत यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित विवाद में बिक्री विलेख के संबंध में उत्तरदाताओं को सिविल / राजस्व न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपाय का लाभ उठाना चाहिए था |
मुकदमा अपराध संख्या (case crime number)
आपराधिक कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं है | मुकदमा अपराध संख्या 0481/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आइपीसी, थाना धौलाना, जिला हापुड़ में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.10.2022 को निरस्त किया जाता है | हापुड़ धौलाना तहसील क्षेत्र में वर्ष 2022 में 90 करोड़ की सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के मामले में 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर खत्म हो गया है | मामले में तत्कालीन लेखपाल केशव शर्मा की तहरीर पर धौलाना थाने में 14 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था |
जिसमें पता चला कि 30 दिसंबर 2021 को (In which it was revealed that on 30 December 2021)
थाने में 12 अक्टूबर 2022 को दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन संबंधी चार शिकायती प्रकरणों की जांच कराई गई थी | जिसमें पता चला कि 30 दिसंबर 2021 को विक्रेता मैसर्स यूनिकार्न इन्फ्रासोल प्रा. लि. के तुषार गुप्ता व प्रदीप कुमार द्वारा क्रेता कुलदीप को एक बैनामा किया गया था | जिसका खसरा संख्या 1071 मि. का रकबा 4.8060 हेक्टेयर दर्शाया गया | जबकि, यह रकबा खसरा संख्या 1071 घ का है | इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखागार में फर्जी तरीके से मिलीभगत से आर-06 में अमलदरामद किया और फर्जी पत्रावली बनाई गई थी |
तीसरे प्रकरण में रकबा संख्या (Area number in the third case)
हेक्टेयर सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का था आरोप रकबा संख्या 1055, तीसरे प्रकरण में रकबा संख्या 1055/2 और चौथे प्रकरण में रकबा संख्या 1055/5 में गड़बड़ी मिली है | इनके विरुद्ध दर्ज हुए थे मुकदमे उक्त चारों मामलों में ईस्ट दिल्ली के पुष्पांजलि एन्कलेव में रहने वाले कुलदीप, धौलाना के रहने वाले असगर, मनोज, राहुल, धर्मवती, राजबहादुर, रहीसुद्दीन, बाबू व धर्मवीर, उत्तरी दिल्ली के रहने वाले हाईकोर्ट के आदेश प्राप्त हुआ है | जिसका पालन करते हुए थाना धौलाना में दर्ज मुकदमे को ने खत्म कराया गया है |
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मामले की गंभीरता को देखते (Considering the seriousness of the matter)
अभिषेक वर्मा, एसपी तुषार गुप्ता व प्रदीप कुमार, गांव कंदौला के रहने वाले कुशल, नई दिल्ली के पुष्पांजलि कड़कड़डूमा संस के रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर हाईन इकजोत सिंह चौहान और गांव पास्न अकड़ौली के रहने वाले सुनील कार कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई पला थी | मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन डीएम मेधा रूपम ने थी, एसडीएम धौलाना सुनीता सिंह को था हटा दिया था |
सवाददाता हिमांशु वर्मा की खास रिपोर्ट
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