
(www.hapurhulchul.com) हापुड़ | जनपद हापुड़ में नाबालिग से कुकर्म के दोषी की आजीवन कारावास,तीन मार्च 2016 की है घटना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार कर दिया है | दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है |
तीन मार्च 2016 को उसका (On March 3, 2016 his)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया की हापुड़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी | जिसमे उसने बताया के वह परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता है | तीन मार्च 2016 को उसका साढ़े छः वर्षीय नाबालिग पुत्र घर पर था और स्कूल का कार्य कर रहा था | तभी कस्बा बाबूगढ़ छावनी का रहने वाला विशाल वहां आया और उसके नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म किया |
जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने (After which finally the police)
पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ पॉक्सो,कुकर्म सहित विभिन्न धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया | जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने तीस मई 2016 को मामले के आरोप पत्र को न्यायालय में पेश किया | मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी | जहां पर उनके द्वारा कई गवाह व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए |
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अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में (In case of non-payment of fine)
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में अपना निर्णय सुनाया | जिसमे आरोपी विशाल को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई | साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया | अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी |
सवाददाता हिमांशु वर्मा की खास रिपोर्ट
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