(www.hapurhulchul.com) अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना ज्यादा भारी पड़ सकता है यहां तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटे जाएंगे और साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी | एमवी एक्ट की धारा- 122, 126 और 86 के तहत कार्रवाई होगी |
https://hapurhulchul.com/?p=15366
अगर इसके बाद भी कोई वाहन चलाते पकड़ा गया तो (If any vehicle is driven even after this)
अब नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द हो सकती है हालांकि, यह कार्रवाई तीन बार नियम उल्लंघन करने के बाद होगी और अगर इसके बाद भी कोई वाहन चलाते पकड़ा गया तो तीन महीने की जेल तथा जुर्माना लगाया जाएगा एमवी एक्ट की धारा 122 के तहत सड़क पर व्हीकल लावारिस छोड़ना और 126 में सड़क किनारे खड़े व्हीकल की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल ना होने को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा |
प्रशासन ने दो और धाराओं के तहत (Administration under two more sections)
ऐसे में प्रशासन ने दो और धाराओं (122, 126) के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी वहीं धारा 86 के तहत ठेका गाड़ियों पर कार्रवाई होती है | अब नियमों का उल्लंघन करने वाली ठेका गाड़ियों का परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द होगा ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर जिन दो धाराओं को जोड़ा गया है, उनके तहत तीन पहिया वाहन निशाने पर रहेंगे |
ऐसी स्थितियों से बचने के लिए (To avoid such situations)
शहर में थ्री व्हीलर्स कहीं भी खड़े और लावारिस स्थिति में पाए जा रहे हैं ऐसी स्थितियों से बचने के लिए दो और धाराओं को जोड़कर कार्रवाई करने की तैयारी है | इससे जाम से भी राहत मिल सकती है तीन पहिया वाहनों की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी |
[banner id="981"]