Hapur News :
एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई
Convict sentenced to ten years imprisonment for raping a minor
हापुड़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया जिसमें न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है | विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार त्यागी व वादी पक्ष के अधिवक्ता सुनील आजाद ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी |
दिसंबर 2020 की सुबह (morning of december 2020)
जिसमें उसने कहा कि पच्चीस दिसंबर 2020 की सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी नाबालिग पुत्री को गायब पाया जिसकी काफी तलाश की तलाश करने के दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को गोल्डी पुत्र देवेंद्र निवासी बड़ा मोहल्ला कस्बा धौलाना बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है पुलिस ने मामले की दुष्कर्म, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 26 फरवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए |
दोनों पक्षों को सुनने के बाद (after listening to both sides)
जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोल्डी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया अर्थदंड अदा न करने पर दोषी एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने अपने आदेश में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि दे |
साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर दें |